झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC को फटकार लगाई, सहायक आचार्य पद के लिए एक सीट आरक्षित रखने का आदेश दिया

जारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को सहायक आचार्य नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को फटकार लगाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश एक महत्वपूर्ण मामले में दिया है, जिसमें एक उम्मीदवार को नियुक्ति नहीं दी गई थी, जिसके पास दो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) प्रमाणपत्र थे. अदालत ने याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा करते हुए सहायक आचार्य पद के लिए एक सीट आरक्षित रखने का आदेश भी दिया है. यह निर्णय झारखंड के एक महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती मामले में आया है, जो कई दिनों से चर्चा में है. न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में सुनवाई हुई थी और इसे 8 सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. यह मामला रांची के लोगों के लिए एक बड़ी जीत है, जो शिक्षक भर्ती को लेकर कई वर्षों से लड़ रहे हैं.

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याचिका का विवरण

हाल ही में एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय (JHHC) में हुई थी, जिसमें विनोद कुमार साहू नाम के एक अभ्यर्थी ने अपनी नियुक्ति की मांग की थी. इसके पीछे जो कारण था, वह था कि उन्हें टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) के दो प्रमाण पत्र थे, जिन्होंने अपनी बहस में तर्क दिया कि उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई थी. यह प्रमाण पत्र जिसने उन्हें ये तर्क देने का कारण बना, वह था कि TET प्रमाण पत्र की वैधता मूल रूप से 5 वर्षों की होती थी, लेकिन 2022 के नियमों में इसे आजीवन मान्य कर दिया गया था. इसके बावजूद, याचिकाकर्ता के अंक अनारक्षित श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिली थी.

इस मामले में विनोद कुमार साहू की ओर से याचिका दायर की गई थी, जबकि अधिवक्ता चंचल जैन प्रार्थी की ओर से बहस कर रहे थे. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में सुनवाई हुई थी. याचिकाकर्ता ने अपने दो TET प्रमाणपत्रों का हवाला देते हुए बहस में कहा था कि उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई थी. उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि TET प्रमाणपत्र की वैधता मूल रूप से 5 वर्षों की होती थी, लेकिन 2022 के नियमों में इसे आजीवन मान्य कर दिया गया था. इसके बावजूद, याचिकाकर्ता के अंक अनारक्षित श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिली थी.

इस मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह थी कि याचिकाकर्ता के अंक अनारक्षित श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिली थी. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि यह दिखाता था कि कैसे कुछ अभ्यर्थियों को अपने अंकों के आधार पर ही नियुक्ति मिल सकती है, जबकि अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाती है।

कोर्ट का निर्देश

इस मामले में कोर्ट का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण था। कोर्ट ने JSSC (Jharkhand Staff Selection Commission) को इस मामले में 8 सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है. यह निर्देश कोर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह दिखाता था कि कैसे कोर्ट की ओर से मामले की जांच की जा सकती है और कैसे कोर्ट अभ्यर्थियों के हक में फैसला दे सकता है।

कोर्ट के इस निर्देश के बाद, JSSC को अपने जवाब दाखिल करना होगा और वह कोर्ट के सामने अपनी काउंटर एफिडेविट दाखिल करेगा. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे कोर्ट के निर्देश के बाद काम की जा सकती है और कैसे अभ्यर्थियों के हक में फैसला दिया जा सकता है।

व्यावहारिक प्रासंगिकता

इस मामले की व्यावहारिक प्रासंगिकता बहुत ही महत्वपूर्ण है. यह मामला उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें अपनी नियुक्ति की मांग की जा रही है. यह मामला उन्हें यह दिखाता है कि कैसे कोर्ट की ओर से मामले की जांच की जा सकती है और कैसे अभ्यर्थियों के हक में फैसला दिया जा सकता है।

इसके अलावा, यह मामला उन अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिन्हें अपनी नियुक्ति की मांग की जा रही है. यह मामला उन्हें यह दिखाता है कि कैसे कोर्ट के निर्देश के बाद काम की जा सकती है और कैसे अभ्यर्थियों के हक में फैसला दिया जा सकता है।

इस मामले का निष्कर्ष यह है कि कोर्ट की ओर से मामले की जांच की जा सकती है और अभ्यर्थियों के हक में फैसला दिया जा सकता है. यह मामला उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें अपनी नियुक्ति की मांग की जा रही है. यह मामला उन्हें यह दिखाता है कि कैसे कोर्ट के निर्देश के बाद काम की जा सकती है और कैसे अभ्यर्थियों के हक में फैसला दिया जा सकता है।

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